कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई,जांच में 11,495 कि.ग्रा. गेहूं और 2,580 कि.ग्रा. चावल सहित शक्कर-केरोसिन कम पाया गया ।
घनश्याम शर्मा माचलपुर
राजगढ़ / माचलपुर :- 22 अगस्त। कलेक्टर डॉ. गिरीश मिश्रा के निर्देश पर राजगढ़ जिले के जीरापुर थाना क्षेत्र में शासकीय उचित मूल्य दुकान भंडावद (कोड क्रमांक 3201007) में खाद्यान्न वितरण में भारी अनियमितता पाए जाने पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है । पुलिस ने दुकान के तत्कालीन विक्रेता जगदीश राठौर एवं तत्कालीन संचालनकर्ता संस्था विपणन सहकारी संस्था जीरापुर के प्रबंधक बीरम सिंह के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज की है । कलेक्टर डॉ. मिश्रा के निर्देश पर सहायक आपूर्ति अधिकारी खिलचीपुर जीरापुर श्रीमती हुमा हुजूर द्वारा यह एफ आईआर दर्ज कराई गई है ।
जीरापुर थाना में दर्ज एफ.आई.आर. के अनुसार, दुकान की जांच में गेहूं, चावल, नमक सहित अन्य खाद्यान्न के भौतिक स्टॉक में भारी अंतर पाया गया। जांच के दौरान सरकारी गोदाम से 11,495 कि.ग्रा.गेहूँ,2,580 कि.ग्रा.चावल,11 कि.ग्रा. शक्कर और 15 लीटर केरोसिन कम पाया गया। इसके अलावा आंगनबाड़ी के खाद्यान्न स्टॉक में भी कमी दर्ज की गई है ।
जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उपभोक्ताओं को अप्रैल, मई और जून 2026 में नियमित रूप से राशन का वितरण नहीं किया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि मई एवं जून 2026 के एकमुश्त वितरण के दौरान लगभग 15 प्रतिशत उपभोक्ताओं को खाद्यान्न एवं नमक का पीओएस मशीन के माध्यम से आहरण किए जाने के बावजूद वितरण नहीं किया गया । इसके साथ ही माह अप्रैल में भी 440 उपभोक्ताओं के राशन से वंचित रहने का स्पष्ट उल्लेख है । इसी जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है ।










